
Rajasthan Palanhar Yojana 2026: बच्चों को मिलेंगे ₹1500 से ₹2500 महीना, लिस्ट जारी Rajasthan Palanhar Yojana सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत अनाथ, संकटग्रस्त और विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के पालन पोषण के लिए उनके निकटतम रिश्तेदार और परिचितो को मासिक सहायता देती है।
इस योजना का उद्देश्य बच्चों को किसी अनाथालय भेजने के बजाय उनके निकटतम रिश्तेदार अथवा परिचित परिवार के बीच पारिवारिक वातावरण में रखना है। राजस्थान सरकार की यह योजना गरीब अथवा अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना में 0-5 वर्ष के बच्चों (आंगनवाड़ी जाने वाले ) को ₹1500 प्रति माह और 6-18 वर्ष के बच्चों (स्कूल जाने वाले ) को ₹2500 प्रति माह और कपड़े – जूते के लिए ₹2000 प्रति वर्ष अतिरिक्त।
Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | पालनहार योजना |
| संबंधित राज्य | राजस्थान |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| शुरुआत | 8 फरवरी 2005 |
| लाभार्थी आयु | 0 से 18 वर्ष |
| राशि (0-5 वर्ष ) | ₹1500/ माह |
| राशि (6-18 वर्ष) | ₹2500/ माह |
| वार्षिक अतिरिक्त | ₹2000/ वर्ष (वस्तर, जूते, स्वेटर ) |
| अधिकतम आय सीमा | ₹1.20 लाख वार्षिक |
| आवेदन का माध्यम | SSO पोर्टल, ई-मित्र अथवा पालनहार मोबाइल ऐप |
| आवेदन की स्थिति | ऑनलाइन चेक की जा सकती है |
| वार्षिक नवीनीकरण | हर वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच |
| आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
राजस्थान पालनहार योजना क्या है ?
राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ) द्वारा चलाई जाने वाली एक आर्थिक सहायता या अत्यं महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना का उद्देश्य अनाथ और विशेष परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों को (अनाथालयों ) के बजाय परिवार के सुरक्षित माहौल में रखकर उनकी देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पालनहार को आर्थिक सहायता दी जाती है।
राजस्थान सरकार ने बच्चों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की राशि में काफी बढ़ोतरी की है। योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए । और पालनहार बच्चा कम-से-कम 3 साल से राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। और साथ ही 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का किसी विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
पालनहार योजना 2026 में राशि में बदलाव
राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना में 2026 में राशि में बदलाव कर दिया है। सरकार ने पालनहार बच्चों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राशि में बढ़ोतरी कर दी है।
| आयु | पुरानी राशि | नई राशि |
|---|---|---|
| 0-5 वर्ष | ₹500/माह | ₹1500/माह |
| 6-18 वर्ष | ₹1000/माह | ₹2500/माह |
| वार्षिक अतिरिक्त | ₹2000/वर्ष | ₹2000/वर्ष (वहीं) |
यह 3 गुना वृद्धि है – जो बच्चों की बढ़ती जरूरतों और महंगाई को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम है।
Palanhar Yojana 2026 के अंतर्गत आने वाली 9 पात्र श्रेणियां
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| 1. अनाथ बच्चे | जिस बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो |
| 2. आजीवन कारावास/ मृत्युदंड | न्यायिक प्रक्रिया से दंडित माता पिता की संतान |
| 3. निराश्रित विधवा माता | निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतान |
| 4. नाता जाने वाली माता | अधिकतम 3 संतान |
| 5. पुनर्विवाहित विधवा माता | की संतान |
| 6. AIDS/HIV पीड़ित माता-पिता | की संतान |
| 7. कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता | की संतान |
| 8. विशेष योग्यजन (दिव्यांग) माता-पिता | की संतान |
| 9. तलाकशुदा/ परित्यक्तता माता | की संतान |
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें
“पालनहार वह व्यक्ति होता है जो बच्चे की देखभाल करता है – उसके लिए निम्न शर्तें रखी गई हैं।
- पालनहार और बच्चा कम से कम तीन साल से राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जो 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा हो।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे का आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- Jan Aadhaar Card भी अनिवार्य है और उसमें Mobile Number Linked होना चाहिए।
- बच्चे की 2 वर्ष की आयु होने पर बच्चे का नाम आंगनवाड़ी में और 6 वर्ष की आयु होने पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। स्कूल और आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र के बिना मासिक सहायता नहीं मिलती।
- अधिकतम आयु 18 वर्ष पूरी होने तक ही इस योजना का लाभ मिलता है।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
सभी के लिए सामान्य दस्तावेज
- पालनहार का आधार कार्ड + जन आधार कार्ड
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड
- परिवार की आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होने का प्रमाण-पत्र
- जन आधार में अपडेट बैंक खाता
- जाति प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र (BPL होने पर आवश्यक नहीं )
- स्कूल और आंगनवाड़ी में admission प्रमाण
- पालनहार के जन आधार कार्ड में बच्चे का नाम
श्रेणी के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र
| श्रेणी | जरूरी दस्तावेज |
|---|---|
| अनाथ | माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |
| कारावास/ मृत्युदंड | न्यायालय के दंडादेश की प्रति |
| निराश्रित विधवा | विधवा पेंशन भुगतान की प्रति. (PPO ) |
| नाता माता | 1 वर्ष से अधिक नाता होने का प्रमाण |
| पुनर्विवाहित विधवा | पुनर्विवाह प्रमाण |
| AIDS/ HIV | ART Centre का Green Card / ART Diary |
| कुष्ठ रोग | सक्षम बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण |
| तलाकशुदा | तलाक/ परित्यक्ता पेंशन PPO प्रति |
| दिव्यांग माता-पिता | 40% निशक्तता का प्रमाण |
आवेदन करने से पहले जन आधार कार्ड,आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाइल नंबर सभी प्रमाण पत्रों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी एक समान होनी चाहिए।
Rajasthan Palanhar Yojana Online आवेदन कैसे करें?
राजस्थान पालनर योजना का आवेदन आवेदक अपनी SSO ID के माध्यम से कर सकता है। और नजदीकी ई- मित्र केंद्र की सहायता ले सकता है।
SSO पोर्टल से आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले राजस्थान SSO पोर्टल खोले।
- अपनी SSO ID और Password से लॉगिन करें।
- SSO डेशबोर्ड पर दिखाई देने वाले Palanhar Yojana के विकल्प का चयन करें।
- अब पालनहार पोर्टल के रजिस्ट्रेशन पेज पर “Verify Aadhaar” विकल्प चुनें।
- आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से आधार सत्यापन पूरा करें।
- सत्यापन करने के बाद पालनहार पंजीकरण आवेदन पत्र खुलेगा।
- आवेदन पत्र में पालनहार का नाम, पता, जन आधार, बैंक और अन्य सभी जानकारी भरें।
- “ADD Child” विकल्प पर क्लिक करके बच्चे का आधार नंबर दर्ज करें।
- OTP अथवा उपलब्ध विकल्प से बच्चे का सत्यापन करें।
- बच्चे की पात्रता, विद्यालय, श्रेणी या आंगनबाडी और अन्य आवश्यक जानकारी भरे।
- पूरी जानकारी जांचने के बाद आवेदन को Final Submit करें।
- आवेदन Submit होने के बाद आवेदन संख्या जनरेट होगी। इससे सुरक्षित रखें।
E-Mitra से आवेदन
जिस किसी के पास एक SSO ID नहीं है और स्वयं आवेदन करने में परेशानी आ रही है वे सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर ई-मित्र केंद्र जा सकते हैं और आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन की रसीद और आवेदन की संख्या ई-मित्र से अवश्य प्राप्त करें।
पालनहार योजना का Payment Status कैसे चेक करें?
- पालनहार आवेदन एवं भुगतान स्थिति पोर्टल खोले।
- Application Status या Payment Status में से संबंधित विकल्प चुने।
- जन आधार संख्या दर्ज करे।
- दिया गया केपचा कोड भरे।
- जानकारी Submit करने पर आवेदन या भुगतान की स्थिति दिखाई देगी।
योजना का वार्षिक नवीनीकरण
इस योजना का लाभ लगातार जारी रखने के लिए पालनहार एवं बच्चों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण सत्यापन करना आवश्यक है।
- वार्षिक नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष जुलाई में शुरू होता है।
- पालनहार को जुलाई से दिसंबर तक अधिकतम छह महीने की अवधि में सत्यापन पूरा करवाना चाहिए।
- यह नवीनीकरण पालनहार के जीवित होने और बच्चे के आंगनबाड़ी अथवा विद्यालय में पढऩे का सत्यापन किया जाता है।
- अगर नवीनीकरण नहीं करवाया गया तो अगली किस्त आनी बंद हो सकती है।
Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Important Links
| SSO पोर्टल से आवेदन | Apply Now |
| Official Notifications | Download here |
| आवेदन एवं भुगतान स्टेटस | Click Here |
| Palanhar Payment Status | Click Here |
| आवश्यक दस्तावेज सूची | Click Here |
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