Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026: बेटियों के विवाह पर मिल रही है ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन

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राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का संचालन किया जाता है। बेटी के विवाह के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने कई प्रकार के खर्च आ जाते है। तो ऐसे कमजोर और गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग देने के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जा रही है

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना और बेटियों के विवाह को प्रोत्साहित करना है। Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 योजना में पात्र कन्याओं को उनके विवाह पर ₹21,000 से लेकर अधिकतम ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है इस योजना की आर्थिक राशि लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 का लाभ केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अंत्योदय परिवार आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन तथा पालनहार योजना से जुड़ी कन्याओं को भी दिया जाता है। इसमें महिला खिलाड़ी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकती है, क्योंकि इस योजना में महिला खिलाड़ीयो को भी शामिल किया गया है।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Overview

विवरण जानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026
संबंधित राज्य राजस्थान
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर, BPL, और पात्र परिवारों की बेटियां
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग
वित्तीय सहायता राशि₹21,000 से ₹51,000 तक
आवेदन का तरीकाऑनलाइन (SSO पोर्टल / ई-मित्र)
आवेदन शुल्क निःशुल्क
कन्या की न्यूनतम आयु18 वर्ष
आधिकारिक वेबसाइटsje.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है, जिसमें कन्या के विवाह पर ₹21,000 से लेकर ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा की जाती है। इस योजना को पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से भी जाना जाता था। बाद में राजस्थान सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया था। इस योजना में विवाह की सहायता के साथ कन्या की शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है। यदि कन्या 10वीं या स्नातक उत्तीर्ण है तो उसे मूल विवाह सहायता के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। यह योजना विवाह के समय में आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ बेटियों की पढ़ाई को भी प्रोत्साहित करने का भी काम करती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी मिलेगी सहायता राशि?

राजस्थान सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग सहायता राशि देती है योजना में मिलने वाली सहायता राशि सभी परिवारों के लिए सम्मान नहीं होती। सहायता राशि पात्रता श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दी जाती है। इस योजना में सामान्य तौर पर यह राशि ₹21,000 से ₹51,000 तक होती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार

कन्या की शैक्षणिक योग्यतामूल सहायताअतिरिक्त प्रोत्साहनकुल राशि
दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता₹31,000कोई अतिरिक्त राशि नहीं₹31,000
दसवीं उत्तीर्ण₹31,000₹10,000₹41,000
स्नातक उत्तीर्ण₹31,000₹20,000₹51,000

अन्य पात्र परिवार और श्रेणियां

इस श्रेणी में शेष सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजना की लाभान्वित कन्याएं और सामान्य या अन्य वर्गों के BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार तथा स्वयं महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

कन्या की शैक्षणिक योग्यतामूल सहायताअतिरिक्त प्रोत्साहनकुल राशि
दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता₹21,000कोई अतिरिक्त राशि नहीं₹21,000
दसवीं उत्तीर्ण₹21,000₹10,000₹31,000
स्नातक उत्तीर्ण₹21,000₹20,000₹41,000

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 के लिए पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • बेटी की आयु विवाह के समय न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के विवाह तक मिल सकता है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार BPL कार्डधारक, अंत्योदय कार्डधारक, आस्था कार्डधारक के अंतर्गत आना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ( कुछ श्रेणियों में )
  • परिवार में 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए ( विधवा महिला के मामले में )
  • विधवा महिला के मामले में, उन्होंने पुनर्विवाह न किया हो।
  • इस योजना में पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं भी पात्र होंगी।

योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड कन्या और आवेदक दोनों का
  • जन आधार कार्ड।
  • राजस्थान का मूल निवासी जन्म प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र ( SC/ ST अल्पसंख्यक के लिए )
  • BPL कार्ड/ अत्योदय प्रमाण पत्र/ आस्था कार्ड ( जो लागू हो )
  • आय प्रमाण पत्र।
  • कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
  • विधवा पेंशन PPO या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ( विधवा श्रेणी के लिए )
  • परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र।
  • पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र।
  • महिला खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी प्रमाण पत्र।
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ( अतिरिक्त राशि के लिए – 10 वी / स्नातक की मारकशीट )
  • विशेष योग्य जन प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो तो )
  • मोबाइल नंबर ( जन आधार से लिंक होने चाहिए )

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना का आवेदन आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

  • सबसे पहले राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल SSO वेबसाइट पर जाएं।
  • अपनी SSO ID और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • पोर्टल पर SJMS अथवा SJMS SMS सेवा खोजे और उस पर क्लिक करें।
  • वहां पर आपको “Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026” का विकल्प मिलेगा, उस पर जाए।
  • जाने के बाद फॉर्म भरे।
  • आवेदक की प्रोफाइल और जन आधार से प्राप्त जानकारी की जांच करें।
  • अब कन्या का विवरण दर्ज करें और जन्म प्रमाण पत्र से जानकारी सही-सही भरे और सत्यापित करे
  • 10 वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण होने पर संबंधित अंकतालिका या शैक्षणिक दस्तावेज जोड़ें।
  • वर का विवरण दर्ज करके, जन्म संबंधी जानकारी भरे।
  • मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें।
  • फॉर्म को एक बार री-चेक करके Submit कर दें और प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख ले।
  • यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, तो अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं।

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